अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 177 दिन बाद जेल से आए बाहर
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दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. शीर्ष अदालत ने शर्तों के साथ AAP के राष्ट्रीय संयोजक को कथित आबकारी नीति घोटाले में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में बेल दी है.
केजरीवाल को जमानत देते हुए SC ने क्या कहा?
शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा सकते हैं. साथ ही किसी भी प्रकार के फाइलों पर भी साइन नहीं कर सकेंगे।. हालांकि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना है. सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति घोटाला मामले में केजरीवाल की दो याचिकाओं पर 13 सितंबर को यानी आज अपना फैसला सुनाया.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के निजी बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश सुनाया. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केजरीवाल मामले के गुण-दोष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे. ईडी मामले में लगाई गई शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी.
आम आदमी पार्टी (AAP) संयोजक ने कथित आबकारी नीति मामले में जमानत और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग की थी. केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो याचिकाएं – एक जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ और दूसरी भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए – दायर की थीं. सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून, 2024 को गिरफ्तार किया था.