मोहाली बस स्टैंड को चालू करने के मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस

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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मोहाली बस स्टैंड को चालू करने और गमाडा (ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) रोड को खोलने के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. मोहाली नगर निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. कुलजीत सिंह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतरराज्यीय बस टर्मिनल और उससे सटे बंद पड़े ‘वन-वे’ मुख्य मार्ग की मरम्मत को लेकर याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को तय की है.
हाल ही नगर निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने कहा कि शहर में एक भी बस स्टैंड नहीं है, जो बना है उसका उपयोग नहीं हो रहा है. पूरे पंजाब से मोहाली स्थित सरकारी दफ्तरों में काम के लिए आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और दफ्तर तक पहुंचने के लिए काफी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं. अगर बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतरराज्यीय बस टर्मिनल चालू हो जाए तो सभी बसें अंदर आने लगेंगी और बाहर से नहीं जाएगी तो लोगों को भी फायदा होगा.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बस टर्मिनल का निर्माण करने वाली कंपनी ने मोहाली शहर को पंजाब से जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क के आधे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया है, जिसके कारण दिन भर ट्रैफिक जाम रहता है.
जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें पंजाब के मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव, एसएएस नगर, मोहाली की जिला सड़क सुरक्षा समिति के उपायुक्त-कॉम-चेयरमैन और मुख्य सचिव शामिल हैं. इसमें गमाडा के मैनेजर शामिल हैं.
बता दें कि बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतरराज्यीय एयर कंडीशन बस टर्मिनल का उद्घाटन वर्ष 2017 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोहाली शहर के लिए किया था, तब से यह बस टर्मिनल सफेद हाथी बनकर रह गया है.