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राम रहीम की बढ़ी मुश्किलें, SC ने जारी किया नोटिस

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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या मामले में राम रहीम को बरी करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया.
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पिछले फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मई में रणजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया था. पांच अन्य आरोपियों अवतार सिंह, जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि इंद्र सेन की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई.

सीबीआई के अनुसार, पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि राम रहीम को संदेह था कि मृतक ने उनकी महिला अनुयायियों के यौन उत्पीड़न के मामलों से जुड़ा एक गुमनाम पत्र प्रसारित किया था.

मई में एक सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और ललित बत्रा की उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा था कि सीबीआई अपराध के इरादे को स्थापित करने में विफल रही है और अभियोजन पक्ष का मामला “संदेह में” है. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नवंबर 2023 में जांच अपने हाथ में ले ली है.

उच्च न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसी ने अपराध की “त्रुटिपूर्ण और अधूरी जांच” की थी और एकत्र किए गए सबूत विश्वसनीय नहीं थे.

गुरमीत राम रहीम अपनी दो साध्वियों से बलात्कार के आरोप में जेल में हैं और 20 साल की सजा काट रहे हैं. उन्हें 2017 में दोषी ठहराया गया था और तब से वह 10 बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं, 13 अगस्त को वह 21 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर भी आए थे.

पिछले 13 महीनों में गुरमीत राम रहीम कुल 131 दिन जेल से बाहर रहे हैं. अपनी भव्य जीवनशैली के लिए जाने जाने वाले बाबा को फरवरी 2022 में 21 दिन की छुट्टी दी गई थी; जून में 30 दिनों के लिए और फिर अक्टूबर में 40 दिनों के लिए पैरोल दी गई थी. 21 जनवरी को उन्हें अगले 50 दिनों के लिए बाहर जाने की अनुमति दी गई.

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