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प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू: 5,000 रुपये मासिक वजीफा, 12-25 अक्टूबर तक करें पंजीकरण

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नई दिल्ली : सरकार ने गुरुवार, 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शीर्ष कंपनियों में 1.25 लाख इंटर्नशिप की पेशकश की गई। पायलट प्रोजेक्ट, पांच वर्षों में एक करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करने की बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा प्रबंधित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा।

योजना के पायलट चरण, जिसकी घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी, के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह पहल युवा स्नातकों को देश की 500 शीर्ष कंपनियों से जोड़ेगी, जिससे उन्हें व्यावहारिक व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करने और शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद मिलेगी।

अब तक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैक्स लाइफ और एलेम्बिक फार्मा जैसी प्रमुख फर्मों ने पहले ही 1077 इंटर्नशिप ऑफर किए हैं, जो मजबूत शुरुआती रुचि का संकेत देते हैं।
उम्मीदवार 12-25 अक्टूबर के बीच एमसीए के समर्पित पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं।
पीएम इंटर्नशिप योजना समयरेखा
चयन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगी, इसके बाद 8 से 15 नवंबर के बीच इंटर्नशिप ऑफर लेटर भेजे जाएंगे।
इंटर्न का पहला बैच 2 दिसंबर, 2024 से अपनी एक साल की इंटर्नशिप शुरू करेगा।
इस योजना में भाग लेने वाली कंपनियों की पहचान पिछले तीन वर्षों में उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर की गई है।
पीएम इंटर्नशिप लाभ
इंटर्न को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह 5,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 4,500 रुपये सरकार द्वारा और 500 रुपये भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा अपने सीएसआर फंड से दिए जाएंगे।
उन्हें ज्वाइन करने पर 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा।
पात्रता और आवेदन मानदंड
पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पात्र उम्मीदवारों की आयु 21-24 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उनके पास हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, आईटीआई डिप्लोमा या बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए या बीबीए जैसी स्नातक डिग्री होनी चाहिए।
हालांकि, पूर्णकालिक शिक्षा में नामांकित या पूर्णकालिक नौकरी करने वाले लोग पात्र नहीं हैं।
आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों से स्नातक करने वाले भी इसके पात्र नहीं हैं।
यह योजना सभी हितधारकों के लिए निर्बाध सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र और बहु-भाषा सहायता के लिए एक बहुभाषी हेल्पलाइन (1800-116-090) प्रदान करती है।

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