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सुखू सरकार का फैसला: हिमाचल प्रदेश में अब हर ‘टॉयलेट सीट’ पर लगेगा टैक्स

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शिमला : हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुखू सरकार अब राज्य में टॉयलेट सीट टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। लोगों को अब अपने घरों में मौजूद टॉयलेट सीट की संख्या के आधार पर टैक्स देना होगा। दरअसल, वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार ने हाल ही में इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
सीवरेज और पानी के बिल से संबंधित एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने घर में बने प्रत्येक टॉयलेट सीट के लिए 25 रुपये का शुल्क देना होगा। यह अतिरिक्त शुल्क सीवरेज बिल के साथ जल शक्ति विभाग के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि सीवरेज बिल पानी के बिल का 30 प्रतिशत होगा।
अधिसूचना के अनुसार, जो लोग अपने स्रोतों से पानी का उपयोग करते हैं और केवल सरकारी विभागों के सीवरेज कनेक्शन का उपयोग करते हैं, उन्हें प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपये का मासिक शुल्क देना होगा। विभाग ने इस संबंध में सभी मंडल अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले पहाड़ी राज्य में पानी के बिल जारी नहीं किए जाते थे।
भाजपा सरकार ने घोषणा की थी कि सत्ता में आने पर मुफ्त पानी दिया जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार ने अब प्रत्येक कनेक्शन पर 100 रुपये प्रति माह पानी का बिल जारी करने का आदेश दिया है। इसकी शुरुआत अक्टूबर से हो गई है। शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को सरकार के इन नए शुल्कों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर लोगों के घरों में एक से अधिक शौचालय होते हैं और अब प्रत्येक शौचालय की सीट पर शुल्क लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नगर निगम, 29 नगर पालिकाएं और 17 नगर पंचायतें हैं, जिनकी कुल आबादी करीब 10 लाख है। सरकार के नए आदेश से राज्य की एक बड़ी आबादी प्रभावित होने की संभावना है।

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