SANDESH 24×7
चंडीगढ़ – हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों या उनके जीवनसाथी की मृत्यु के बाद बेरोजगार विधवा या तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है, बशर्ते उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत न हो। सरकार ने अब 12 जून, 2009 को जारी पिछले दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। स्वतंत्रता सेनानियों या उनके जीवनसाथी की मृत्यु के बाद बेरोजगार अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटियां (बशर्ते उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत न हो) और 75 प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग अविवाहित बेरोजगार बेटे भी राज्य सम्मान पेंशन के लिए पात्र होंगे। यदि एक से अधिक पात्र बच्चे हैं, तो उन्हें पेंशन में आनुपातिक हिस्सा मिलेगा। मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को परिपत्र जारी किया है।