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चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में दोपहिया वाहन चलाते समय 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। हेलमेट को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल खेत्रपाल की पीठ ने जारी किया। यह निर्देश अब प्रभावी हो गया है, जिसके तहत चार वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चों को मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवारी करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
हालांकि, न्यायालय ने पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों और महिलाओं को इस अनिवार्यता से छूट दी है। उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारियों को बिना हेलमेट के सवारी करने वाली महिलाओं और दोपहिया वाहन सवारों के पीछे बैठे यात्रियों को जारी किए गए चालान (जुर्माना) का विवरण प्रदान करने का भी निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जब मामले पर आगे विचार-विमर्श होगा। इस नए नियम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और मोटरसाइकिल चलाते समय युवा यात्रियों को संभावित दुर्घटनाओं से बचाना है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हेलमेट न पहनने वाली महिलाओं और पीछे बैठने वालों पर लगाए गए जुर्माने का ब्यौरा मांगा है।
पगड़ी पहनकर वाहन चलाने वाले सिख पुरुषों और महिलाओं को छूट।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियम 4 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो दोपहिया वाहन चलाता है, चाहे वह चालक हो या यात्री, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह आदेश सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों पर लागू होता है, चाहे उनकी श्रेणी कुछ भी हो।