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भारत-पाक तनाव के बीच सार्वजनिक सुरक्षा के लिए रात्रिकालीन प्रतिबंध लगाए गए

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मोहाली :

मौजूदा सुरक्षा स्थिति और संभावित खतरे की आशंकाओं को देखते हुए, एसएएस नगर की जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल, आईएएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस), 2023 की धारा 163 के तहत एहतियाती आदेशों की एक श्रृंखला जारी की है। निर्देशों का उद्देश्य रात के समय निवासियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना और किसी भी ब्लैकआउट ऑपरेशन के लिए तत्परता सुनिश्चित करना है।
घोषित प्रमुख उपाय:
सार्वजनिक स्थलों को बंद करना:
एसएएस नगर जिले में सभी सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल अगले आदेश तक प्रतिदिन रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगे। इस कदम का उद्देश्य संभावित रूप से संवेदनशील घंटों के दौरान सार्वजनिक समारोहों को कम करना है।
आउटडोर लाइटिंग और पावर बैकअप पर प्रतिबंध:
ब्लैकआउट ऑपरेशन के दौरान आउटडोर लाइटिंग, बिलबोर्ड और स्ट्रीट लाइट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इनवर्टर, जनरेटर, सोलर लाइट और किसी भी अन्य पावर बैकअप स्रोत के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह हवाई निगरानी या शत्रुतापूर्ण ड्रोन द्वारा पता लगाने से रोकने के लिए है।
पटाखों और डीजे लाइट पर प्रतिबंध:
आपातकालीन अलर्ट के दौरान अंधेरा बनाए रखने और भ्रम से बचने के लिए शाम के समय पटाखों और लंबी बीम वाली लेजर या डीजे लाइट के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सार्वजनिक सलाह:
निवासियों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे शाम के समय अपने घरों से बाहर न निकलें, जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। आपातकालीन सायरन या अलर्ट की स्थिति में, नागरिकों को तुरंत आधिकारिक निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्रशासन ने जनता से शाम के समय सामान्य रोशनी कम करने का आग्रह किया है।
छूट:
प्रतिबंध कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सशस्त्र बलों, एसपीजी कर्मियों या अस्पताल और आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होते हैं। अधिकृत सरकारी कर्मियों को भी छूट दी गई है।
आदेश 9 मई, 2025 से अगले नोटिस तक प्रभावी रहेंगे। जिला प्रशासन ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि उच्च अलर्ट की इस अवधि के दौरान शांति, व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

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